पंजाब में DA विवाद पर सरकार की मुश्किलें बढ़ीं : मुख्य सचिव को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, 17 नवंबर तक जवाब तलब

चंडीगढ़–पंजाब और हरियाणा में डीए (महंगाई भत्ता) के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार को 17 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

अब अगली सुनवाई पर सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि डीए से जुड़े मामले में अदालत के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। इससे पहले जुर्माना भी लगा था।

अदालत ने पूछा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पेंडिंग क्यों

आज सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई पेंडिंग क्यों है। इस पर मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील की सभी खामियां दूर कर दी गई हैं। इस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। अदालत ने कहा कि सरकार अब तक यह नहीं बता सकी कि आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने मामले को स्पष्ट रूप से अवमानना का मामला बताते हुए मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दिया। सरकार को 17 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

पहले मुख्य सचिव ने बताई थी सारी बकाया राशि

इससे पहले सुनवाई में राज्य के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी थी कि राज्य सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स का कुल 32,418 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें से 22,818 करोड़ से 22,828 करोड़ रुपए केवल महंगाई भत्ते (DA) के एरियर के हैं। सरकार के अनुसार, यह बकाया 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि का है। यह जानकारी डीए एरियर के भुगतान को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान दी गई है।

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