जालंधर में वाहन चालकों के लिए नया सख्त नियम: HSRP के बिना फ्यूल पर रोक, बार-रेस्टोरेंट में हथियार बैन

जालंधर की DCP लॉ एंड ऑर्डर जसरूप बाठ ने आदेश की जानकारी दी।

जालंधर– जालंधर में अपराधियों की पहचान और पब्लिक सिक्योरिटी को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने शहर में 2 बड़े आदेश जारी किए हैं। इनके तहत बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) या छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट के वाहनों को पेट्रोल, डीजल और CNG देने पर रोक लगा दी है।

वहीं, दूसरे आदेश में रेस्टोरेंट, ढाबों, मैरिज हॉल, बार और कैफे में हथियार लेकर पहुंचने और उनका प्रदर्शन करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके लिए इन प्रतिष्ठानों के मालिकों को आदेश दिए गए हैं कि वे हथियार बैन का बोर्ड लगाएं। कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

इससे पहले ये आदेश अमृतसर में भी दिए जा चुके हैं। अमृतसर पुलिस ने भी अपराध पर सख्ती को लेकर कदम उठाया है।

DCP लॉ एंड ऑर्डर ने ये बातें कहीं…

  • पुलिस कमिश्नर ने दिए आदेश: प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCP लॉ एंड ऑर्डर जसरूप बाठ ने कहा कि कमिश्नरेट पुलिस की हद में कई बार देखा गया है कि कई टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर बिना नंबर प्लेट, टूटी हुई नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट के साथ घूमते हैं। यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी अवैध है। इसलिए, पुलिस कमिश्नर ने धारा 163 BNSS के तहत ये आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पेट्रोल पंपों को ये निर्देश दिया गया है कि ऐसे किसी भी टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर या कमर्शियल वाहन को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दिया जाएगा। इसे पेट्रोल पंप परिसर में डिस्प्ले भी किया जाएगा।
  • CCTV लगाना अनिवार्य: DCP ने कहा- इसके साथ ही, एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स, सड़क की तरफ और जहां पेट्रोल-डीजल डिस्पेंस होता है, वहां CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। CCTV की फुटेज 2 महीने के लिए संभाल कर रखी जाएगी, ताकि कोई इंसिडेंट होने पर यह पहले तो रोकथाम में मदद करे और बाद में डिटेक्शन में मदद करे। अगर फिर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा करता है या अनियंत्रित होता है, तो संबंधित SHO, ACP या ADCP को सूचित किया जाए।
  • कैफे, रेस्टोरेंट में हथियार दिखाना अवैध: अधिकारी ने कहा- इसके साथ ही, 163 BNSS के तहत एक और आदेश जारी किया गया है। ऐसा देखा गया है कि कई कैफे, रेस्टोरेंट और बार में कई बार यंगस्टर्स या लाइसेंस होल्डर्स अपने हथियार लेकर आते हैं और उन्हें ब्रांडिश करते हैं, कभी टेबल पर रख देते हैं। यह आर्म्स एक्ट और उसके नियमों के तहत अवैध है।
  • फायरआर्म फ्री जोन के आदेश: DCP ने बताया- इस पर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। आर्म्स एक्ट के नियमों के तहत फायरआर्म फ्री जोन का प्रावधान है। हम सभी कैफे, रेस्टोरेंट, बार और होटल मालिकों से अपील करते हैं कि वे कमिश्नरेट पुलिस के साथ खुद को फायरआर्म फ्री जोन के रूप में रजिस्टर करवाएं। एक बार रजिस्टर होने के बाद वहां कोई भी हथियार ले जाना अलाउड नहीं होगा। चाहे वह लाइसेंस वाला हो या अवैध।
  • रेस्टोरेंट, कैफे में बोर्ड लगाने होंगे: उन्होंने कहा- रजिस्टर करने के बाद मालिक या मैनेजर अपने कैफे, रेस्टोरेंट या बार में स्पष्ट रूप से बोर्ड लगाकर डिस्प्ले करें कि यह फायरआर्म फ्री जोन है और यहां हथियार लाना मना है। अगर कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा करता है या बात नहीं मानता, तो संबंधित SHO, ACP या ADCP को सूचित करें, ताकि हम जरूरी कार्रवाई कर सकें। उनके हथियार लाइसेंस की जांच कर सकें और आर्म्स एक्ट व BNS के तहत कार्रवाई कर सकें।

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